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लोक अदालत में सुलझाएं लंबित ई-चालान, 8 सितंबर तक कराएं पंजीयन

12 सितंबर को होगी नेशनल लोक अदालत, इसके बाद लंबित चालानों पर वाहन जप्ती सहित होगी कार्रवाई रायपुर, 30 जुलाई 2026। यातायात पुलिस कमिश्नरेट...



12 सितंबर को होगी नेशनल लोक अदालत, इसके बाद लंबित चालानों पर वाहन जप्ती सहित होगी कार्रवाई

रायपुर, 30 जुलाई 2026। यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने वाहन चालकों को लंबित ई-चालानों के निराकरण के लिए राहत का अवसर दिया है। आगामी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित ई-चालानों का निराकरण किया जाएगा।

यातायात पुलिस के अनुसार, ऐसे ई-चालान जो 23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच जारी किए गए हैं और वर्तमान में न्यायालय में लंबित हैं, उन्हें लोक अदालत में शामिल किया जाएगा। वाहन चालक इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं।

8 सितंबर तक अनिवार्य पंजीयन

नेशनल लोक अदालत में प्रकरण शामिल कराने के लिए वाहन चालकों को 8 सितंबर 2026 तक अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए वाहन चालक कार्यालयीन समय में अपने नजदीकी यातायात थाना या यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी रायपुर पहुंचकर पंजीयन करा सकते हैं।

निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का पंजीयन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर पंजीयन कराकर लंबित ई-चालानों का निराकरण अवश्य कराएं।

लोक अदालत के बाद होगी सख्त कार्रवाई

यातायात पुलिस ने बताया कि 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बड़ी संख्या में लंबित ई-चालानों का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद भी जिन वाहन चालकों द्वारा अपने लंबित चालानों का निराकरण नहीं कराया जाएगा, उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे मामलों में वाहन जप्ती सहित अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए समय रहते पंजीयन कराकर अपने लंबित ई-चालानों का समाधान सुनिश्चित करें।


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