गृह निर्माण मंडल की योजनाओं में आबंटित संपत्तियों पर लागू होगी छूट : अध्यक्ष अनुराग सिंह देव रायपुर, 18 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण...
गृह निर्माण मंडल की योजनाओं में आबंटित संपत्तियों पर लागू होगी छूट : अध्यक्ष अनुराग सिंह देव
रायपुर, 18 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (सीजीएचबी) ने अपने हितग्राहियों को बड़ी राहत दी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडल ने बकायादार हितग्राहियों को दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। यह छूट मंडल की समस्त योजनाओं में निर्मित एवं निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों पर लागू होगी।
मंडल द्वारा आवंटियों को विलंब अवधि की ब्याज राशि और बकाया जल प्रभार के सरचार्ज पर 50 प्रतिशत की विशेष छूट एकमुश्त भुगतान योजना के तहत पहले भी दी गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित थी। अब मंडल ने हितग्राहियों की सुविधा को देखते हुए दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ फिर से देने का निर्णय लिया है।
एकमुश्त भुगतान पर मिलेगा लाभ
मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने इस योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पात्र हितग्राही अपनी आबंटित संपत्ति की संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कर दाण्डिक ब्याज यानी विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकेंगे।
हालांकि विशेष आवासीय योजना के अंतर्गत ओटीएस-1 एवं ओटीएस-2 में आबंटित संपत्तियां इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगी।
पहले भी मिला था अच्छा प्रतिसाद
अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया कि मंडल द्वारा पूर्व में निर्मित भवनों के विरुद्ध बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट की सुविधा 31 मार्च 2026 तक दी गई थी। इस योजना को हितग्राहियों से अच्छा प्रतिसाद मिला था। मंडल की निधि में तरलता बनाए रखने और हितग्राहियों को बकाया राशि एकमुश्त जमा करने की सुविधा देने के उद्देश्य से यह योजना पुनः लागू की गई है।
वाटर चार्जेस के सरचार्ज पर भी छूट
मंडल ने बकाया जलप्रदाय शुल्क के सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष श्री देव ने बताया कि कई हितग्राहियों द्वारा समय पर जलप्रदाय शुल्क जमा नहीं करने के कारण लंबित राशि पर सरचार्ज लग रहा था। हितग्राहियों की ओर से लगातार इसमें छूट देने का अनुरोध किया जा रहा था।
हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंडल ने आबंटित संपत्तियों पर लंबित जलप्रदाय शुल्क का एकमुश्त भुगतान करने पर भारित सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। इससे हितग्राहियों को बकाया राशि के निपटारे में राहत मिलेगी।
अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया कि इस संबंध में मंडल द्वारा संबंधित इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने हितग्राहियों से अपील की कि वे इस सुविधा का लाभ उठाते हुए अपनी बकाया राशि का शीघ्र एकमुश्त भुगतान करें।

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