रायपुर, 17 अप्रैल 2026। यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने लंबित ई-चालान मामलों को लेकर वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब ऐसे सभी ई-चाल...
रायपुर, 17 अप्रैल 2026। यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने लंबित ई-चालान मामलों को लेकर वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब ऐसे सभी ई-चालान, जिनका भुगतान अब तक नहीं हुआ है और जो न्यायालय में लंबित हैं, उनका निराकरण आगामी मई माह में आयोजित होने वाली लोक अदालत में किया जाएगा।
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए वाहन स्वामियों को 5 मई 2026 तक अपने नजदीकी यातायात थाना में जाकर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
यातायात पुलिस उपायुक्त विकास कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लोक अदालत के बाद भी यदि कोई मामला लंबित रहता है, तो संबंधित वाहन को जब्त कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।
बताया गया है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले जारी हुए सभी लंबित ई-चालान इस प्रक्रिया के तहत लोक अदालत में रखे जाएंगे। संबंधित वाहन मालिकों को कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचना दी जाएगी।
वाहन स्वामी अपने प्रकरण का रजिस्ट्रेशन शहर के विभिन्न 9 यातायात थानों—तिल्दा बांधा, भाठागांव, शारदा चौक, फाफाडीह, भनपुरी, टाटीबंध, पंडरी, पचपेड़ीनाका और कालीबाड़ी स्थित यातायात मुख्यालय—में कर सकते हैं।
अपील:
यातायात पुलिस ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर अपने लंबित ई-चालान का रजिस्ट्रेशन कराकर लोक अदालत में निपटारा कराएं। अन्यथा उन्हें न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और वाहन संबंधी सेवाओं में बाधा आ सकती है।
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