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चाय में नशा, फिर दरिंदगी और ब्लैकमेल: सुपरवाइजर गिरफ्तार, अश्लील वीडियो से कर रहा था बदनाम

  abernews रायगढ़। जिले के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र में कामकाजी युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्लांट में सु...

 




abernews रायगढ़। जिले के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र में कामकाजी युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्लांट में सुपरवाइजर पद पर कार्यरत आरोपी ने युवती को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया, फिर उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लिया। बाद में उसी वीडियो के जरिए युवती और उसके परिवार को धमकाकर बदनाम करने की कोशिश करता रहा। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार 32 वर्षीय पीड़िता ने पहले जशपुर जिले के कांसाबेल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वह पूंजीपथरा क्षेत्र में मजदूरी का कार्य करती थी। इसी दौरान सिंगल गेट प्लांट, बंजारी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत पंकज गोपाल उर्फ पंकज यादव से उसकी पहचान हुई। आरोपी कभी-कभी उसके कमरे पर आता-जाता था।

नशीली चाय पिलाकर किया दुष्कर्म

शिकायत के मुताबिक 20 मार्च 2025 की शाम आरोपी एक परिचित महिला के साथ पीड़िता के कमरे पर पहुंचा। वहां उसने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती को पिला दिया। चाय पीते ही युवती बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया।

अप्रैल 2025 में आरोपी दोबारा कमरे पर पहुंचा और शारीरिक संबंध बनाने के लिए धमकी देकर दबाव बनाने लगा। भयभीत युवती अपने गांव लौट गई, लेकिन आरोपी का उत्पीड़न यहीं नहीं रुका।

वीडियो भेजकर कर रहा था ब्लैकमेल


पीड़िता ने शिकायत में बताया कि पिछले एक माह से आरोपी उसके मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो निकालकर उसे और उसके परिवारजनों को भेज रहा था। इससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कांसाबेल थाने में दुष्कर्म का अपराध दर्ज किया गया और घटना स्थल रायगढ़ जिले के पूंजीपथरा क्षेत्र में होने के कारण केस डायरी वहां भेजी गई।

आईटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं

पूंजीपथरा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पंकज गोपाल उर्फ पंकज यादव (32) निवासी सेंदरीबहार को गिरफ्तार किया। आरोपी के मोबाइल की जांच में पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुआ, जिसके आधार पर आईटी एक्ट की संबंधित धाराएं भी जोड़ी गईं। मोबाइल जब्त कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग या डिजिटल उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही महिलाओं से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार के शोषण या धमकी की स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करें।

यह घटना न केवल कार्यस्थल की सुरक्षा बल्कि डिजिटल दुरुपयोग के बढ़ते खतरे की भी गंभीर चेतावनी है। कानून के शिकंजे में आए आरोपी के खिलाफ आगे की जांच जारी है।

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