Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

- Advertisement - Ads " alt="" />" alt="" />

दिल्ली पुलिस ने इस केस में दी क्लीन चिट

दिल्ली  । नाबालिग से यौन शोषण मामले में दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई ...


दिल्ली  । नाबालिग से यौन शोषण मामले में दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि कैंसिलेशन रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है, जब आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं होते हैं। नाबालिग पहलवान से यौन शोषण के आरोप में बृजभूषण सिंह के खिलाफ जांच चल रही थी और अब इस मामले पर विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा है कि हमने POCSO मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई है। दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा ने भी कहा कि हमने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-ए एवं डी के तहत आकार आकार की है और विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 (ए), 506 के खिलाफ चार्ज साइज दायर किया है। हमने पॉक्सो में शिकायतकर्ता और कथित बयान के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट पेश की है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों में 2 अदालतों में चार्जशीट दाखिल की है, वहीं एक अन्य चार्जशीट 6 बालिग महिला पहलवानों की ओर से दर्ज कराई FIR पर रॉउज एवन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है। दूसरी चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग पहलवान की FIR पर दाखिल की गई है। नाबालिग की ओर से लगाए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली पुलिस ने 550 पेज की रिपोर्ट में जानकारी दी है कि POCSO की शिकायत को लेकर कोई साक्ष्य बरामद नहीं हुआ है। कोर्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगाए गए POCSO के तहत दर्ज केस को हटाने की सिफारिश की है। शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार दिल्ली पुलिस ने यह रिपोर्ट सौंपी है।

No comments