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एनपीएस के तहत जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिल सकता - केंद्र

   जयपुर. राजस्थान सहित कई राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल किए जाने के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को ...

 

 जयपुर. राजस्थान सहित कई राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल किए जाने के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को फिर स्पष्ट कहा कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना (एनपीएस) में जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिल सकता. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी दोनों ने यहां कहा कि अगर कोई राज्य सरकार यह अपेक्षा कर कर रही है कि एनपीएस के लिए जमा किया गया पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा तो यह नामुमकिन है. केंद्र सरकार का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल में कहा था कि केंद्र ने एनपीएस के तहत जमा पैसा राज्य को नहीं लौटाया तो राज्य सरकार अदालत का दरवाजा खटखाएगी. अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में हालिया गिरावट का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए उस शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता जहां नई पेंशन योजना (एनपीएस) का पैसा लगाया जा रहा है. गहलोत ने कहा, ‘‘पूरा पैसा जो हमारा जमा है वह भारत सरकार हमें वापस दे नहीं रही है… ओपीएस लागू करने के बावजूद नहीं दे रही है. और हम कहना चाहेंगे नहीं देंगे तो हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे. उच्च न्यायालय जाएंगे लेकिन वह पैसा हम लेकर रहेंगे.’ इस संबंधी एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने यहां कहा, ‘‘ऐसा फैसला करने वाले राज्य अगर फिर अपेक्षा करते हैं कि जो पैसा ईपीएफओ कमिश्नर के पास रखा हुआ है … वह पैसा इकट्ठा राज्य को दे देना चाहिए तो… ऐसी अगर अपेक्षा है तो नहीं … वह पैसा कर्मचारी का हक है.’’

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