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सरकार ने Driving Licence और वाहनों के रजिस्ट्रेशन की वैधता 31 मार्च तक बढ़ाई

नई दिल्ली।  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी से जुड़े अन्य दस्तावेजों को वैधता को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दि...


नई दिल्ली। 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी से जुड़े अन्य दस्तावेजों को वैधता को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागज, गाड़ी का परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी तो अब वह 31 मार्च तक वैलिड माने जाएंगे। यह फैसला उन सभी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाने वाला कदम है, जिनकी वैलिडिटी फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच में एक्सपायर हो रही है या हो चुके हैं।
मंत्रालय ने रविवार को कहा, इस फैसले से नागरिकों को सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से 1 फरवरी के बाद एक्सपायर हुए दस्तावेज़ की वैधता 31 दिसंबर तक बढाई थी। जिसे अब 31 मार्च 2021 तक के लिए वैध कर दिया गया है। इससे पहले राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस की वैधता की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई थी।

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