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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 10 बड़े फैसले: धर्म परिवर्तन पर नया विधेयक, कर्मचारी चयन मंडल बनेगा; राजनांदगांव में क्रिकेट अकादमी को 5 एकड़ जमीन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित उनके कक्ष में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले...



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित उनके कक्ष में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए नया विधेयक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन सहित कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

धर्म परिवर्तन पर नया विधेयक

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में किसी भी व्यक्ति को बल प्रयोग, प्रलोभन, कपट, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है।

13 राजनीतिक मामलों को वापस लेने की मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 13 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह अनुशंसा मंत्रिपरिषद की उप-समिति द्वारा की गई थी।

अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं को अनुदान

कैबिनेट ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं के लिए अनुदान दरें तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

  • सोलर हाईमास्ट संयंत्र के लिए 2024-25 और 2025-26 में 1.50 लाख रुपये राज्य अनुदान दिया जाएगा।

  • 2026-27 से आगे निविदा दर का 30% या 1.50 लाख रुपये (जो कम हो) अनुदान मिलेगा।

  • घरेलू बायोगैस संयंत्र (2 से 6 घन मीटर) के लिए 9 हजार रुपये प्रति संयंत्र अनुदान का प्रावधान किया गया है।

पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर खत्म

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत संपत्ति पंजीयन पर लगने वाला अतिरिक्त उपकर शुल्क समाप्त किया जाएगा। यह उपकर पहले राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्तपोषण के लिए लगाया गया था, जो अब संचालित नहीं है।

अन्य अहम फैसले

कैबिनेट ने कई अन्य संशोधन विधेयकों के प्रारूप को भी मंजूरी दी, जिनमें—

  • छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2026

  • छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम 1972 (संशोधन) विधेयक 2026

  • छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026

कर्मचारी चयन मंडल राज्य शासन के विभिन्न विभागों में तकनीकी और गैर-तकनीकी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा।

भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने नया कानून

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।

राजनांदगांव में बनेगी क्रिकेट अकादमी

मंत्रिपरिषद ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को 5 एकड़ राजगामी भूमि आवंटित करने का फैसला किया है। यहां अत्याधुनिक क्रिकेट मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में खेल सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।

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