aber news गरियाबंद। बोर्ड परीक्षाओं के आगाज़ के साथ ही जिले में शांति और अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। छात्रों की पढ़ाई में किसी ...
aber news गरियाबंद। बोर्ड परीक्षाओं के आगाज़ के साथ ही जिले में शांति और अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। छात्रों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो, इसे ध्यान में रखते हुए गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उईके ने 20 फरवरी से 29 अप्रैल 2026 तक जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
कलेक्टर ने यह आदेश छत्तीसगढ़ कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केवल विषम परिस्थितियों अथवा अत्यावश्यक शासकीय कार्य के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति प्राप्त कर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा।
13 हजार से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल
जिला शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जिले में हायर सेकेंडरी तक कुल 13,311 विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं।
कक्षा 12वीं में 5,507 परीक्षार्थियों का पंजीयन हुआ है। पहले दिन 45 छात्र अनुपस्थित रहे।
कक्षा 10वीं में 7,408 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।
पहले दिन 12वीं की भौतिकी एवं भूगोल विषय की परीक्षाएं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुईं। जिला प्रशासन ने केंद्राध्यक्षों और पर्यवेक्षकों को बोर्ड की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परीक्षा की पारदर्शिता और सुचारू संचालन के लिए विभिन्न स्तरों पर उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है।
कॉलेज स्तर पर भी लगभग 2 हजार विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध और अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
शादी सीजन में पुलिस की बड़ी चुनौती
फरवरी-मार्च माह में शादी समारोहों की बहुलता के कारण ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर नियंत्रण प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। प्रतिबंध लागू होते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है।
देवभोग थाना प्रभारी फैजुल शाह हुदा ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी लोग स्वस्फूर्त होकर नियमों का पालन करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा के दौरान सख्ती के निर्देश
प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। केंद्राध्यक्षों को परीक्षार्थियों के लिए शांत और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है।
जीपीएम में भी प्रतिबंध लागू
इसी क्रम में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले में भी बोर्ड परीक्षा अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा दी गई है। यहां कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने 18 मार्च 2026 तक प्रतिबंध लागू करने का आदेश जारी किया है।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की जा रही हैं।
छात्रों के हित में सामूहिक जिम्मेदारी
बोर्ड परीक्षा केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए जिम्मेदारी का समय होता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अवधि में अनुशासन और शांति बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।
जिले में परीक्षा की शुरुआत सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण माहौल में हुई है। अब देखना होगा कि नागरिक प्रशासन के इस प्रयास में कितना सहयोग करते हैं, ताकि हजारों छात्रों के सपनों को शोर नहीं, बल्कि सन्नाटे का सुकून मिले।
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