Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE
Wednesday, July 16

Pages

Classic Header

Top Ad

ब्रेकिंग :

Breaking News

- Advertisement - Ads " alt="" />" alt="" />

निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर हो सकती है दो साल तक की कैद

  

भोपाल । लोकसभा निर्वाचन के लिये मीडिया कव्हरेज के परिप्रेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को दो साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने अपने दिशा निर्देशों में कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत टेलीविजन, सिनेमैटोग्राफ या अन्य संचार माध्यमों से किसी भी चुनावी मामले का प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। कोई भी व्यक्ति सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को जनता के समक्ष प्रदर्शित नहीं करेगा। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने या ऐसे इरादे या गणना करने जैसा प्रयास मान कर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

No comments

विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने रिक्...

म.प्र. में पीपीपी मोड पर फुटबाल एक्सीलेंस सेंटर, स्पोर्टस इन...

नियद नेल्लानार योजना : माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास क...

दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास की फसल लेने व...

अनुशासनहीनता पर बड़ी कार्रवाई, प्रभारी प्राचार्य निलंबित

स्वच्छ सर्वेक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य के सात न...

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025: प्रतिभाशाली बच्चों...

धरती आबा जनभागीदारी अभियान : जनजातीय समाज के हितग्राहियों के...

टैरिफ में न्यूनतम वृद्धि, आपूर्ति में गुणवत्ता — छत्तीसगढ़ म...

ग्राम पंचायतों की सक्रियता और स्वप्रेरित जनभागीदारी से हो रह...