Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE
Friday, July 25

Pages

Classic Header

Top Ad

ब्रेकिंग :

Breaking News

- Advertisement - Ads " alt="" />" alt="" />

रेरा ने कॉलोनी–फ्लैट मेंटनेंस चार्ज से जुड़े नियमों का जारी किया स्पष्टीकरण

  प्रत्येक आवंटित व्यक्ति को  निर्धारित मेंटनेंस चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य रायपुर । छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने कॉ...

 

प्रत्येक आवंटित व्यक्ति को  निर्धारित मेंटनेंस चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य

रायपुर । छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने कॉलोनी और फ्लैट्स के हस्तांतरण और मेंटनेंस चार्ज से जुड़े नियमों का स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके तहत किसी भी कॉलोनी या फ्लैट के निर्माण के बाद उसे एक पंजीकृत सोसाइटी को हस्तांतरित किया जाता है, जो उसके रखरखाव और सुविधाओं के लिए जिम्मेदार होती है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक आवंटित व्यक्ति (आबंटिती) के लिए निर्धारित मेंटनेंस चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य है। यदि कोई आवंटित व्यक्ति इसका भुगतान नहीं करता, तो संबंधित सोसाइटी इस मामले को रेरा के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। ऐसे मामलों में बकाया राशि पर ब्याज सहित भुगतान करना होगा। इसके अलावा, यदि कोई आवंटित व्यक्ति अपने एलॉटमेंट डीड में निर्धारित मेंटनेंस चार्ज या अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है, तो इससे जुड़े विवादों की सुनवाई का अधिकार रेरा को होगा। हालांकि, मेंटनेंस चार्ज की दरों में बदलाव से संबंधित मामलों की सुनवाई सहकारिता अधिनियम के तहत की जाएगी।

No comments

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री फलेश्वरनाथ महादेव मंदिर म...

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दिल्ली में मनाया हरेली तिहार

किसी के श्राप से कुछ हो नहीं सकता, रमन ने भूपेश पर किया पलट...

अगर मोबाइल में मिल रहे हैं ये संकेत तो समझ जाइए हैक हो चुका ...

गलती से भी गूगल पर सर्च मत कर लेना ये 6 चीजें, 10 लाख के ज...

वन विकास निगम ने वन सम्पदा को पुनर्स्थापित किया : मुख्यमंत्र...

प्रदेश में अब तक 500.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

राज्य स्तरीय उद्यमी सम्मलेन रायपुर में 26 जुलाई को

अटल डिजिटल सुविधा केन्द्रों से सशक्तिकरण की राह पर मुंगेली

पाट जात्रा के साथ शुरू हुआ विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशह...