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एनएमडीसी बालिका शिक्षा सहयोग योजना अंतर्गत बालिकाओं को मिलेगी छात्रवृत्ति

   कोण्डागांव । एनएमडीसी द्वारा बस्तर क्षेत्र की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीए...

  

कोण्डागांव । एनएमडीसी द्वारा बस्तर क्षेत्र की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीएसआर के अधीन ‘‘एनएमडीसी बालिका शिक्षा सहयोग योजना’’ प्रारंभ की गई है। इसी क्रम में वर्ष 2024-25 में भी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने आवेदन आमंत्रित की गई है। इच्छुक आवेदिका 15 मार्च 2025 तक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोण्डागांव एवं जिला शिक्षा अधिकारी कोण्डागांव में अपना आवेदन जमा कर सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत छात्राओं को प्रति माह मिलने वाली राशि में कक्षा नवमीं की छात्राओं को 250 रुपए, कक्षा दसवीं की छात्राओं को 300 रुपए, कक्षा 11वीं की छात्राओं को 350 रुपए, कक्षा 12वीं की छात्राओं को 400 रुपए, तीन वर्षीय डिग्री एवं डिप्लोमा के लिए 500 रुपए, इंजीनियरिंग में डिग्री हेतु 750 रुपए और मेडिसिन में डिग्री हेतु छात्राओं को 1000 रुपए प्रतिमाह 10 महीने के लिए सहयोग राशि दी जाएगी।
पात्रता एवं शर्तें
यह योजना केवल बालिकाओं के लिए है। छात्रा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग की हो एवं सभी वर्ग को बीपीएल कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है। आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। छात्रा बस्तर संभाग के जिले दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर एवं नारायणपुर की मूल निवासी होना चाहिए।  पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग की छात्रा हेतु परिवारिक आय 72 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और आय प्रमाण पत्र 01.01.2024 के बाद का होना चाहिए। आवेदिका को अनिवार्यतः पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि विद्यार्थी किसी कारण से किसी वर्ष पढ़ाई में गैप किया हो तो उसे अनिवार्य रूप से गैर न्यायिक नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर गैप प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र के साथ समक्ष पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास, जाति तथा आय प्रमाण पत्र एवं उत्तीर्ण परीक्षा की मार्कशीट की फोटो कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही उन्हें अपने बैंक से प्राप्त पासबुक अद्यतनीकृत क्रमांक एवं आईएफएससी कोड के साथ प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट छाया प्रति संलग्न करने के साथ बैंक से संबंधित चलित खाता क्रमांक पासबुक की स्पष्ट छाया प्रति ही मान्य होगा। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए सहायक आयुक्त कार्यालय आदिवासी विकास विभाग में संपर्क किया जा सकता है।

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