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उच्च न्यायालय ने सहकारी समिति के पदाधिकारियों को पद से हटाने पर लगाई रोक

नवापारा-राजिम । राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनके निकटतम गांव में उपज बेचने नए धान खरीदी केंद्र बनाने की आड़ में मूल समिति के निर्वाचित पदा...


नवापारा-राजिम । राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनके निकटतम गांव में उपज बेचने नए धान खरीदी केंद्र बनाने की आड़ में मूल समिति के निर्वाचित पदाधिकारियों का विखंडन और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करना भारी पड़ गया। माननीय उच्च न्यायालय ने 7 जनवरी को दिए अपने निर्णय के अनुसार सरकार के इस फैसले को अवैध मानते हुए सभी पदाधिकारियों को मूल समितियों में ही पुन: बहाली के आदेश दिया है। अब नए बनाए उपार्जन केंद्र भी इन पदाधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे।
उक्त जानकारी देते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव ने बताया कि उच्च न्यायालय ने 31 अगस्त 2020 को सोसाइटी पुनर्गठन से संबंधित तथा 27 अक्टूबर 2020 को जारी राज्य शासन की गाइडलाइन को सोसाइटीज एक्ट 1960 का उल्लंघन मानते हुए कार्यकाल पूर्ण होने के पहले निर्वाचित पदाधिकारियों को हटाया जाना विधि विरुद्ध माना है। पार्षद प्रसन्न शर्मा एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक सहित अनेक कार्यकर्ता कायदे कानून की अनदेखी कर नवीन सोसाइटीयों के उद्घाटन लोकार्पण में मस्त रहे।

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