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"पहले समझाइश, फिर जुर्माना" – महापौर मीनल चौबे ने दिए निर्देश, कहा- जनता को जानकारी के बिना दंड देना गलत

नगर निगम का उद्देश्य शहर सुधारना है, जनता को तंग करना नहीं Aber news रायपुर । शहर को साफ-सुथरा, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के अभियान में नग...



नगर निगम का उद्देश्य शहर सुधारना है, जनता को तंग करना नहीं

Aber news रायपुर । शहर को साफ-सुथरा, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के अभियान में नगर निगम रायपुर ने अब एक नया मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। महापौर मीनल चौबे ने नगर निगम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि "नियमों की जानकारी के बिना आम जनता पर सीधे जुर्माना न लगाएं। पहले समझाएं, चेतावनी दें, फिर कार्रवाई करें।"

महापौर ने कहा कि नगर निगम शहर की व्यवस्थाओं को सुधारने और राजस्व बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन यह कार्य जनता को तकलीफ दिए बिना होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि "सारे नियम पारदर्शिता के साथ स्पष्ट करें और पहले जनता को अवगत कराएं।"

"जनता को जानकारी होगी तभी वे पालन करेंगे" – मीनल चौबे

महापौर का यह बयान उस समय आया जब नगर निवेश विभाग द्वारा विज्ञापन नीति के नियमों पर सख्ती से कार्रवाई शुरू की गई है। चौबे ने कहा, "जब तक जनता को नियमों की जानकारी नहीं होगी, तब तक पालन की अपेक्षा करना अनुचित है। नगर निगम जनता के सहयोग से ही शहर को व्यवस्थित बनाना चाहता है, कोई दमनकारी रवैया नहीं अपनाया जाएगा।"

क्या हैं नगर निगम की विज्ञापन नीति के नियम? जानिए ताकि बचें जुर्माने से

नगर निगम के नगर निवेश विभाग के अनुसार:

  • बिना लिखित अनुमति के कोई भी व्यक्ति निजी या सार्वजनिक संपत्ति (जैसे दीवार, वाहन, ढांचा आदि) पर कोई भी प्रचार सामग्री नहीं चिपका सकता।
  • केवल पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों को ही अनुमति दी जाती है।
  • निजी संपत्ति पर विज्ञापन का लाइसेंस एक वर्ष के लिए होता है, जो नवीनीकरण योग्य है।
  • सार्वजनिक संपत्ति पर टेंडर प्रक्रिया के तहत लाइसेंस मिलता है।
  • अस्थायी विज्ञापन के लिए एक महीने की अनुमति दी जाती है, जिसे मासिक रूप से बढ़ाया जा सकता है।

नियम उल्लंघन पर ये हो सकती हैं सख्त कार्यवाही:

  • ₹50,000 से ₹1 लाख तक का अर्थदंड
  • ₹10,000 तक हटाने का शुल्क
  • मूल शुल्क का दो गुना तक जुर्माना
  • 15 दिनों में सुधार नहीं करने पर बिना नोटिस के हटाने की कार्यवाही
  • वाहन जप्ती, एफआईआर, ब्लैकलिस्ट में डालने की कार्रवाई
  • विज्ञापन शुल्क समय पर जमा न होने पर संपत्तिकर में जोड़ने की प्रक्रिया
  • आवश्यकता पड़ने पर संपत्ति सील तक हो सकती है


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