अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जायेगा भोपाल : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुखवीर सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मत...
अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जायेगा
भोपाल : मुख्य
निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुखवीर सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग
द्वारा मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिये विस्तृत
कार्यक्रम जारी किया गया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़ी गतिविधियों
के तय कार्यक्रम के अनुसार एग्जाई प्रारूप में मतदाता सूची का प्रारूप
प्रकाशन आगामी मंगलवार, 29 अक्टूबर 2024 को किया जायेगा। इस पर
दावे-आपत्तियां 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर 2024 तक प्राप्त की जायेंगी।
पुनरीक्षण के संबंध में 9 एवं 10 नवम्बर तथा 16 एवं 17 नवम्बर को विशेष
कैम्प आयोजित किये जायेंगे। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 24 दिसम्बर
2024 तक किया जायेगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सिंह ने बताया
कि एक जनवरी 2025 तक मतदाता सूची के डाटाबेस को अपडेट कर परिशिष्टों का
मुद्रण किया जायेगा। इसके बाद 6 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम
प्रकाशन किया जायेगा।
एक जनवरी 2025 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने करें आवेदन
मुख्य
निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुखवीर सिंह ने बताया कि जो युवा 1 जनवरी 2025 को
18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के
लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। नये मतदाताओं का वोटर आईडी कार्ड
स्पीड पोस्ट के जरिये आसानी से उनके घर तक पहुंच जाएगा।
मुख्य
निर्वाचन पदाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की
नि:शुल्क सुविधाएं प्रदान की गई हैं। ऑनलाइन आवेदन वोटर हेल्पलाइन एप और
https://voters.eci.gov.in/ के माध्यम से किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के
लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से संपर्क किया जा सकता है। मतदाता सूची में
नाम जुड़वाने के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका या जानकारी के लिये
निर्वाचन हेल्पलाईन के टोल फ्री नं.- 1950 में कार्यालयीन समय पर कॉल करके
समाधान प्राप्त किया जा सकता है।
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