बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्रार जनरल ज्यूडिशियल से पूछा है कि हाई कोर्ट में लंबित पुराने मामले के अलावा वर्तम...
बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्रार जनरल ज्यूडिशियल से
पूछा है कि हाई कोर्ट में लंबित पुराने मामले के अलावा वर्तमान में कितने
सांसद व विधायकों के खिलाफ मामला लंबित है। मामलों की जानकारी व माननीयों
की सूची पेश करने का निर्देश दिया है। प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए डिवीजन
बेंच ने छह सप्ताह बाद का समय निर्धारित किया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम
विजय शर्मा सहित तीन वर्तमान व दुर्ग के एक पूर्व विधायक के खिलाफ
न्यायालय में प्रकरण लंबित है। 2018 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से रोक
है। इसमें दो विधायक के खिलाफ ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने 2023 में प्रकरण
दर्ज किया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र
अग्रवाल के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। डिवीजन बेंच ने पूछा कि वर्ष 2023
में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद कितने विधायक व
सांसदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट ने मांगा
है। डिवीजन बेंच के सामने जब अधिवक्ताओं ने पूर्व के मामलों का जिक्र किया
तब चीफ जस्टिस ने पुराने मामले की फाइल पलटनी शुरू की। वर्ष 2021 में विजय
शर्मा के खिलाफ दर्ज एट्रोसिटी एक्ट के मामले की फाइल पर नजर पड़ी। चीफ
जस्टिस ने अधिवक्ताओं से पूछा कि कबीरधाम, ये विजय शर्मा कौन हैं औ लंबे
समय से फाइल पेंडिंग क्यों है। अधिवक्ताओं ने बताया कि डिप्टी सीएम हैं और
इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था,जो आजतलक लंबित है। अधिवक्ताओं ने डिवीजन
बेंच को बताया कि ईडी ने वर्ष 2023 में विधायक देवेंद्र यादव व चंद्रदेव
प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। देवेंद्र सिंह यादव सहित चार विधायकों
के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज है। चार मामला लंबित है। चीफ जस्टिस ने पूछा
कि चुनाव के बाद और कितने विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज है। कब का मैटर
है। क्या स्टेटस है। कब का ट्रायल है।
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