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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का कठोर कारावास

 सक्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने एक 6 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में 18 वर्षीय आरोपी को 20 वर्...


 सक्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने एक 6 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में 18 वर्षीय आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है। विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत के अनुसार यह घटना जांजगीर-चांपा जिले के सक्ती थाना क्षेत्र की है। दिनांक 4 जनवरी 2021 को 6 वर्ष की मासूम बालिका अपने पड़ोस में बच्चों के साथ शाम 5 बजे खेल रही थी तो उसी समय अभियुक्त मासूम बालिका को उठाकर अपने घर के कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद करके मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किया बालिका द्वारा चिल्लाने एवं रोने पर पीडि़ता को छोड़ दिया। मासूम बालिका रोते-रोते अपने घर आई एवं घटना को अपने मम्मी को बताई। पीडि़ता के साथ खेल रहे पड़ोसी बच्चों ने भी अभियुक्त द्वारा मासूम बालिका को उठाकर ले जाते हुए देखा गया तथा इसकी सूचना पीडि़ता के मम्मी को दी। पीडि़ता की मम्मी ने अपने पति एवं देव रानी को मोबाइल से घटना की सूचना दी तथा पीडि़ता के पापा के घर में आने पर उसके द्वारा पीडि़ता अपनी पुत्री से पूछताछ की एवं अभियुक्त के विरुद्ध थाना शक्ति जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। थाना शक्ति द्वारा अभियुक्त अनिल उर्फ किंदारू सिदार उम्र 18 वर्ष के विरुद्ध धारा 342 376 (1 )भारतीय दंड संहिता एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज कर विवेचना की गई एवं अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट फास्ट ट्रेक कोर्ट सक्ती के न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी के न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को अपने पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय दिया गया अभियोजन द्वारा अपने सभी महत्वपूर्ण साथियों को न्यायालय में पेश किया गया तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध प्रमाणित कर दिए जाने पर न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अभियुक्त अनिल सिदार को उक्त धाराओं के तहत दोष सिद्ध पाया गया तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम सन 2012 की धारा 6 के तहत अभियुक्त को 20 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 10000 का जुर्माना भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत अभियुक्त को 6 महीने का सश्रम कारावास एवं 500 के अर्थदंड से दंडित किया तथा अर्थदंड की राशि न्यायालय में जमा नहीं करने पर 6 महीना एवं एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा अभियुक्त को दी गई है। न्यायालय द्वारा दी गईं सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी अभियोजन की ओर से पैरवी शासकीय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राकेश महंत ने किया।

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