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MP: सतना शहर की बाजार दो जोन में विभक्त, सप्ताह में अल्टरनेट 3-3 दिन खुलेंगी दुकानें

abernews। मध्यप्रदेश के सतना शहर में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोरोना कर्फ्यू में चरणबद्ध तरीके से छूट देने की प्रक्रिया में नगर...


abernews। मध्यप्रदेश के सतना शहर में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोरोना कर्फ्यू में चरणबद्ध तरीके से छूट देने की प्रक्रिया में नगरीय क्षेत्र के बाजार क्षेत्र की 50 प्रतिशत दुकानें ही खुले सकेंगी। नगर निगम क्षेत्र की आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय अनुसार सतना शहर के बाजार क्षेत्र को दो भागों में बांटकर सप्ताह में अल्टरनेट 3-3 दिन खुलने के दिन निर्धारित कर दिये गये हैं।

 


अनुविभागीय दंडाधिकारी रघुराजनगर (सिटी) राजेश शाही द्वारा जारी आदेशानुसार सतना शहर की बाजार के जोन क्रमांक एक में पन्ना-रीवा मार्ग में सोहावल मोड़ से टमस नदी तक सड़क के दोनो तरफ, खेरमाई मार्ग सड़क के दोनो तरफ, कृष्ण नगर नाला की पुलिया से सेमरिया चौक तक सड़क के दोनो तरफ की दुकानें एवं सेमरिया चौक से बदखर नाला तक सड़क के दोनो तरफ और सिंधी कैंप के संपूर्ण क्षेत्र की दुकानें शामिल की गई हैं। जोन क्रमांक एक में शामिल बाजार की दुकाने प्रति सप्ताह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी।

इसी प्रकार ज़ोन क्रमांक दो में सिविल लाईन चौराहे से धवारी मोड़ होते हुये सिटी कोतवाली चौराहा, सिटी कोतवाली चौराहे से सतना नदी तक सड़क के दोनो तरफ की दुकानें, सर्किट हाउस चौराहे से सिटी कोतवाली तक संपूर्ण बाजार क्षेत्र, स्टेशन रोड से कृष्ण नगर नाले की पुलिया तक संपूर्ण बाजार क्षेत्र तथा जोन क्रमांक एक से छूटे हुये अन्य क्षेत्रों की दुकानों को शामिल किया गया है। जोन क्रमांक दो की दुकाने प्रति सप्ताह मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को खुलेंगी। गृह मंत्रालय राज्य शासन के जारी निर्देशानुसार आवश्यक वस्तुओं के अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेन्टर की दुकाने तथा अन्य प्रयोजनों की दुकानों को खोलने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। रविवार को संपूर्ण जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान यह दुकाने बंद रहेंगी।  जिन गतिविधियों को छूट दी गई है, उन पर यह आदेश लागू नही होगा।

 जोन क्रमांक एक और दो में बाजार क्षेत्र की दुकानों में सभी दुकान मालिक कोविड प्रोटोकाल के पालन के लिये अपनी दुकान के सामने सोशल डिस्टेसिंग के लिये गोले बनवायेंगे और सैनिटाईजर की व्यवस्था करेंगे। दुकान मालिक एक समय पर 6 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं करेंगे तथा स्वयं मास्क लगायेंगे और ग्राहकों को मास्क लगाकर आने पर ही सामग्री देंगे।

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