Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

मंत्रालय में प्रवेश पर रोक से हटाया प्रतिबंध

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती देखकर सरकार ने मंत्रालय में प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। अब आम लोग भी सुरक्षा क...


रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती देखकर सरकार ने मंत्रालय में प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। अब आम लोग भी सुरक्षा कार्यालय से पास लेकर मंत्रालय में जा सकेंगे। इस कदम से उन लोगों को राहत मिली है जो दूर-दूर से अपनी शिकायत लेकर विभागीय सचिवों से मिलने पहुंचते हैं। कोरोना महामारी के चरम के समय मंत्रालय और संचालनालय के बहुत से अधिकारी-कर्मचारी बीमार हुए थे। इसकी वजह से कई लोगों की मौत भी हुई। दहशत ऐसी थी कि कर्मचारी संगठनों ने मंत्रालय बंद करने की मांग कर डाली थी। अगस्त 2020 में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी कर बाहरी व्यक्तियों का मंत्रालय में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। अति आवश्यक कार्य के लिए भी मंत्रालय जाने के लिए विभागीय सचिव की अनुमति को जरूरी बना दिया गया था।अब सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह ने पांच महीने पहले लगे इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए नया पत्र जारी किया है। इसके मुताबिक तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में मंत्रालय के सुरक्षा कार्यालय की ओर से जारी स्थायी-अस्थायी पास वाले व्यक्तियों को मंत्रालय में प्रवेश की छूट होगी। दूसरी श्रेणी में सरकारी काम के लिए मंत्रालय में प्रवेश चाहने वालों को संबंधित विभाग के सचिव की अनुमति के बाद प्रवेश दिया जा सकेगा। तीसरी श्रेणी में आम लोगों को पहले की तरह सुरक्षा कार्यालय से पास बनवाने पर मंत्रालय में प्रवेश दिया जाएगा।
गेट के बगल में ही बनता है पास
मंत्रालय में आम लोगों के प्रवेश के लिए बने गेट की बाईं तरफ मंत्रालय का सुरक्षा कार्यालय है। यहीं मंत्रालय में प्रवेश के लिए दैनिक पास बनाया जाता है। यहां एक प्रपत्र पर आगंतुक को अपना नाम, पता, फोन नंबर, मिलने वाले अधिकारी-मंत्री का नाम और मुलाकात का कारण बताना होता है। उसी के आधार पर सुरक्षा कार्यालय कुछ घंटों के लिए पास जारी करता है।
मास्क नहीं लगाया तो बाहर हो जाएंगे
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है, मंत्रालय पहुंचने वाले व्यक्तियों को कोरोना प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य होगा। कहा गया है कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मंत्रालय परिसर में बिना मास्क लगाये पाए जाने पर संबंधित का पास निरस्त कर दिया जाएगा।

No comments