Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE
Wednesday, October 1

Pages

Classic Header

Top Ad

ब्रेकिंग :

Breaking News

- Advertisement - Ads " alt="" />" alt="" />

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अहम फैसले: युवाओं, व्यापारियों, आदिवासी वर्ग के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के व्यापक विकास, युवा...



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के व्यापक विकास, युवाओं के नवाचार, आदिवासी वर्ग के सशक्तिकरण और सुशासन को मजबूती देने वाले अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। ये निर्णय राज्य में शिक्षा, रोज़गार, शहरी विकास और प्रशासनिक दक्षता को नई ऊँचाई देने वाले माने जा रहे हैं।

राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को मिलेगा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान

राज्य सरकार ने 2005 से 2009 बैच के उन पुलिस अधिकारियों को राहत दी है जो अर्हकारी सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं। इनके लिए 30 नए सांख्येतर पद सृजित कर वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने का फैसला लिया गया। यह निर्णय अधिकारियों की पदोन्नति और सेवाकालीन संतोष को लेकर एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

आदिवासी, महिला और तृतीय लिंग समुदाय के लिए संयुक्त उपक्रम

राज्य सरकार ने PanIIT एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर एक गैर-लाभकारी संयुक्त उपक्रम कंपनी के गठन को मंजूरी दी है। इस ज्वाइंट वेंचर के जरिए गरीब युवाओं, महिलाओं और तृतीय लिंग समुदाय को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता के क्षेत्र में सशक्त किया जाएगा।

यह कंपनी आदिवासी उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना के अप्रयुक्त फंड को एकीकृत कर सामाजिक-आर्थिक बदलाव में अहम भूमिका निभाएगी। युवाओं को फॉरेन लैंग्वेज समेत अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके लिए जिलों में सरकारी भवनों को चिन्हित कर प्रशिक्षण केंद्र के रूप में हस्तांतरित किया जाएगा।

पुराने वाहनों पर नियंत्रण, Fancy नंबर की नई व्यवस्था

पुराने वाहनों से होने वाले सड़क हादसों और वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में संशोधन को मंजूरी दी गई। साथ ही, पुराने वाहन मालिक अब अपने फैंसी या पसंदीदा नंबर को नए या अन्य राज्य से लाए गए वाहन में ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके लिए निर्धारित शुल्क देना होगा, हालांकि शासकीय वाहनों को इससे मुक्त रखा गया है।

छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति को मंजूरी, 150 स्टार्टअप होंगे तैयार

राज्य सरकार ने छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति को मंजूरी देते हुए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का शंखनाद किया है। इसका उद्देश्य है— 50 हजार छात्रों तक पहुंच, 500 प्रोटोटाइप का विकास, 150 स्टार्टअप को इन्क्यूबेट करना और 500 बौद्धिक संपदा अधिकार फाइल करना।

विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में नवाचार केंद्र की स्थापना और कृषि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य और निर्माण जैसे क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा।

राजधानी क्षेत्र के विकास हेतु नया प्राधिकरण

रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर को मिलाकर राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) के विकास के लिए एक नया प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया है। यह प्राधिकरण 2031 तक अनुमानित 50 लाख आबादी के लिए योजनाबद्ध शहरी विकास, निवेश बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण और भूमि उपयोग के समन्वय का काम करेगा।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विधेयक संशोधन को मंजूरी

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2025 के मसौदे को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। इससे निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन से जुड़ी प्रक्रियाएं और अधिक पारदर्शी और नियंत्रित होंगी।

अवैध प्लॉटिंग पर सख्ती, भू-राजस्व संहिता में संशोधन

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, 2025 के जरिए अब जियो-रेफरेंस नक्शा, नामांतरण की सरल प्रक्रिया, और अवैध प्लॉटिंग पर रोकथाम जैसे बड़े बदलाव संभव हो पाएंगे। इससे आम नागरिकों को भूमि संबंधित विवादों में राहत और स्पष्टता मिलेगी।

छात्रों के हित में कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन का मसौदा पारित किया। इससे शिक्षा और शोध के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ेगी और नए पाठ्यक्रमों को समाहित करने की सुविधा मिलेगी।

छोटे व्यापारियों को राहत, कर विवादों के समाधान की पहल

छोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने बकाया कर, ब्याज और शास्ति के निपटान से जुड़े विधेयक को मंजूरी दी है। इससे न्यायालयों में लंबित कर विवादों का निपटारा तेजी से हो सकेगा और व्यापारी वर्ग को राहत मिलेगी।

कृषि उपज मंडी और GST कानून में संशोधन

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी देते हुए किसानों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। साथ ही, GST संशोधन विधेयक से अंतरराज्यीय लेनदेन में इनपुट सेवा वितरक के नियम केंद्र सरकार की संशोधित व्यवस्था के अनुरूप बनाए गए हैं।



No comments

मुख्यमंत्री की विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षों के साथ मैरा...

वृद्धजनों के सम्मान और कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मुख्य...

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिले जर्मनी जाने वाले ग्राम विचारपुर...

राज्यपाल पटेल ने राजभवन में किया कन्या-पूजन

राज्यपाल ने विजयादशमी पर्व की दी शुभकामनाएं

राज्यपाल डेका ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की

राज्यपाल रमेन डेका से नव नियुक्त मुख्य सचिव ने सौजन्य भेंट क...

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर प्रवास की तैयारियों का...

सन्ना मार्ग पर मरगा नाला पर बनेगा उच्चस्तरीय पुल

श्रीरामलला दर्शन योजना के तहत बस्तर जिले के 87 तीर्थ यात्रि...