रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने भू-अर्जन में अनियमितता के आरोपों के चलते वरिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा (आरएएस) अधिकारी श्री आनन्दरूप तिवारी को तत्क...
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने भू-अर्जन में अनियमितता के आरोपों के चलते वरिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा (आरएएस) अधिकारी श्री आनन्दरूप तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह कार्रवाई अरपा-भैसाझार-चकर्सनगर वितरक नहर निर्माण परियोजना में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर की गई है।
श्री तिवारी उस समय कोटा (बिलासपुर) में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। वर्तमान में वे वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर के रूप में कार्यरत हैं।
शासन ने आरोप लगाया है कि उक्त परियोजना में भूमि-अर्जन प्रक्रिया के दौरान श्री तिवारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन किया और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती। इसके परिणामस्वरूप शासन को आर्थिक क्षति हुई।
तत्काल प्रभाव से निलंबन
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 3 जून, 2025 को जारी आदेश के अनुसार श्री तिवारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें बिलासपुर संभागायुक्त कार्यालय में संलग्न किया गया है।
जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता
नियमों के अनुसार निलंबन की अवधि में श्री तिवारी को मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम पर अपर सचिव श्रीमती कल्याणी लकड़ा द्वारा जारी किया गया।
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