रायपुर। सरगुजा संभाग के आयुक्त ने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल को तत्काल प्रभा...
रायपुर। सरगुजा संभाग के आयुक्त ने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई राज्य शासन के निर्देश पर शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (रैशनलाइजेशन) के दौरान गंभीर अनियमितताओं को लेकर की गई है।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि श्री जायसवाल पर शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति और स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत वरिष्ठता सूची में हेरफेर, विषयों की गलत जानकारी देने और चक्रिय नियमों के उल्लंघन जैसे आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। आयुक्त ने इसे कर्तव्य में लापरवाही तथा स्वेच्छाचारिता मानते हुए उन्हें निलंबित किया है।
तीन प्रमुख अनियमितताओं की पुष्टि
जांच में तीन प्रमुख मामलों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है:
1. माध्यमिक शाला लेदरी:
यहां श्रीमती गुंजन शर्मा को, वरिष्ठता क्रम में आगे होने के बावजूद, गलत तरीके से अतिशेष घोषित कर दिया गया।
2. प्राथमिक शाला चिमटीमार:
श्रीमती अर्णिमा जायसवाल की नियुक्ति तिथि के आधार पर उन्हें अतिशेष माना जाना था, लेकिन इसके बजाय श्रीमती संध्या सिंह को सूची में रखा गया।
3. माध्यमिक शाला साल्ही:
शिक्षक श्री सूर्यकांत जोशी के विषय की जानकारी गलत दर्ज की गई और उनके विषय चक्र का पालन नहीं किया गया, जो शिक्षा विभाग के निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।
आचरण नियमों का उल्लंघन
कमिश्नर कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 तथा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत गंभीर प्रशासनिक चूक की श्रेणी में आता है।
श्री जायसवाल की निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर नियत किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
No comments