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उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होगा आसान, 10 साल तक की सजा का

 देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। उत्तराखंड में अब सरकारी भूमि पर अतिक्रमण ...

 देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। उत्तराखंड में अब सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट मीटिंग में सरकारी भूमि अतिक्रमण के खिलाफ अध्यादेश लाया गया है। इसके तहत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर न्यूनतम सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है, जबकि अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान भी है। अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जाई जमीन के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना भी वसूला जाएगा। यही नहीं, अतिक्रमण करने के लिए उकसाने वाले को भी सजा का प्रावधान किया गय है। कैबिनेट बैठक में सीएम प्राकृतिक कृषि विकास योजना को मंजूरी दी गई जो 6400 हैक्टेयर में होगी। क्लिनिकल एस्टेब्लिश्ड मेंट एक्ट में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। देहरादून के आढ़त बाजार शिफ्टिंग नीति को भी कैबिनेट बैठक में मंजूर किया गया। इन्वेस्टर समिट का ड्राफ्ट को हरी झंडी दी गई। इसके तहत 70 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य तय किया गया है।  

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