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किसान खेती के दौरान दुर्घटना का शिकार होने पर मिलता है पांच लाख तक का मुआवजा

   लखनऊ। यूपी सरकार किसानों के लिए कई तरह की स्कीमें चलाती है। ऐसी ही एक योजना यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है। जिसके तहत अगर...

 

 लखनऊ। यूपी सरकार किसानों के लिए कई तरह की स्कीमें चलाती है। ऐसी ही एक योजना यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है। जिसके तहत अगर किसान खेती के दौरान दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो उन्हें पांच लाख तक की आर्थित सहायता मिलेगी। इस स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस योजना का लाभ के लिए जरुरी दस्तावेज क्या हैं और आवेदन कैसे करना है।
पात्रता

यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए।
दुर्घटना में मौत की स्थित में मृतक के परिजनों को भी इसका लाभ ले सकते हैं।
दुर्घटना के 45 दिनों के भीतर जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में दुर्घटना जानकारी का आवेदन पत्र के तौर पर देना जरुरी है।
14 सितंबर 2019 के बाद दुर्घटना का शिकार हुए किसान इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।

किसे मिलेगा लाभ

अगर किसान खेती के दौरान अपने हाथ-पैर खो देता है तो उसे पांच लाख रुपये मिलेंगे।
अगर काम के दौरान मौत हो जाती है तब भी सरकार की तरफ से पांच लाख मिलेंगे।
इसके अलावा इलाज के लिए ढाई लाख रुपये मिलता है।
यदि किसान की विकलांगता 35 से अधिक और 50 प्रतिशत से कम है तो 1 से 2 लाख तक की राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलती है।

जरुरी डॉक्यूमेंट्स

आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
बैंक डिटेल
निवास प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र

कैसे करें आवेदन

यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://esathi.up.gov.in पर जाएं।
यहां होमपेज पर पंजीकृत उपयोगकर्ता में जाकर लॉगिन कर लें।
अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नवीन उपयोगक्रात पंजीकरण में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
लॉगिन होने पर कृषि विभाग की सेवा के मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना वाले ऑफ्शन पर क्लिक करें।
यहां मांगी गई सारी जानकारी भरकर दस्तावेज अपलोड करके सबमिट कर दें।

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